‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद: गुवाहाटी हाईकोर्ट से यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत

गुवाहाटी, 7 मार्च: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) को ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got latent) कार्यक्रम से जुड़े विवाद में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

यह फैसला अदालत द्वारा पहले 18 फरवरी को दी गई अंतरिम जमानत के बाद आया है।

क्या है पूरा मामला?

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ नामक डिजिटल कार्यक्रम को लेकर विवाद तब गहराया जब गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को इसके खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला भारतीय न्याय संघ (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, और स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ा बताया गया। पुलिस के अनुसार, इस शो में ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किए गए थे, जो कानूनन गलत हैं। इसी आधार पर चंचलानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

Ashish Chanchlani की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला

चंचलानी के वकील जॉयराज बोरा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया और 27 फरवरी को गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश होकर कई घंटों तक पूछताछ का सामना किया। चंचलानी की ओर से वकील हिरण्य कुमार नाथ, अपूर्व श्रीवास्तव और अविनाश लालवानी ने भी अदालत में पक्ष रखा।

न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने मामले में चंचलानी की अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

रणवीर इलाहाबादिया से भी पूछताछ

इस विवाद में एक और लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया भी शामिल हैं। गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को इलाहाबादिया से पूछताछ की थी, हालांकि उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

डिजिटल कंटेंट पर बढ़ती सख्ती

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ प्रकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय कानून अब डिजिटल कंटेंट पर सख्ती बरत रहा है। यह मामला सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे डिजिटल मनोरंजन जगत के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

अब देखना होगा कि इस विवाद में आगे और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं और अदालत का अगला फैसला क्या होता है।

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