अगर आपके पास कोई क्लासिक कार या बाइक है जो 50 साल से पुरानी हो चुकी है, तो अब उसे “Vintage Vehicle” के तौर पर आधिकारिक मान्यता दिलाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने Vintage Vehicles Registration की सुविधा शुरू कर दी है। यह कदम केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 2021 की अधिसूचना के अनुरूप है।
अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से न सिर्फ वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी बल्कि इन वाहनों की heritage value को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
क्या है Vintage Vehicle की परिभाषा?
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार:
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Vintage Vehicle वही मानी जाएगी जो 50 साल से अधिक पुरानी हो।
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यह दो श्रेणियों में आती है:
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Two-Wheeler (L1/L2)
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Four-Wheeler (M1)
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वाहन को उसकी original technical configuration में होना चाहिए यानी chassis, body shell और engine में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो।
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ट्रैक्टर जैसे अन्य वाहन इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।
कहां और कैसे होगा पंजीकरण?
Vintage Vehicles का पंजीकरण स्थानीय RTO या ARTO ऑफिस में होगा।
- वाहन मालिक को आवेदन देना होगा।
- मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाहन की जांच करेगा और उसके फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे।
- आवेदन को 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा।
- सिर्फ वाहन की उम्र पूरी होने से वह स्वतः vintage श्रेणी में नहीं आ जाएगा, बल्कि जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
फीस और वैधता
- नई Vintage RC या रजिस्ट्रेशन के लिए फीस: ₹20,000
- Renewal फीस: ₹5,000
- Vintage RC की वैधता: 10 साल (इसके बाद हर 5 साल पर नवीनीकरण करना होगा)
नंबर प्लेट और HSRP से छूट
Vintage वाहनों को HSRP (High-Security Registration Plate) लगवाने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए अलग नंबर प्लेट फॉर्मेट होगा:
👉 “UP VA YY xxxx” (उदाहरण: UP VA AA 0001)
किन शर्तों के साथ मिलेगा रजिस्ट्रेशन?
Vintage Vehicles को daily use या commercial purpose के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। RC पर यह शर्त साफ तौर पर लिखी होगी। इनका उद्देश्य केवल heritage value को सुरक्षित रखना और record-keeping है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बयान
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा:
“Citizen convenience और regulatory compliance हमारी प्राथमिकता है। Vintage Registration सिर्फ वाहनों की heritage value बनाए रखने के लिए है। SOP के लागू होने तक प्रक्रिया MoRTH के नियमों के अनुसार ही चलेगी।”
आगे क्या?
राज्य सरकार की ओर से एक Standard Operating Procedure (SOP) तैयार की जा रही है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। तब तक सभी रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही किए जाएंगे। लंबित आवेदन को प्राथमिकता पर निपटाया जा रहा है।
जानकारी कहां से मिलेगी?
वाहन मालिक नजदीकी RTO/ARTO ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए VAHAN Portal पर भी देखा जा सकता है।
Vintage Vehicle Registration स्कीम यूपी के उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास क्लासिक कारें और बाइक्स हैं। इससे न सिर्फ उनके वाहनों को नई पहचान मिलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए automobile heritage को भी संरक्षित रखा जा सकेगा।
FAQs: यूपी में Vintage Vehicle Registration से जुड़े आम सवाल
Q1. Vintage Vehicle किसे कहते हैं?
👉 Vintage Vehicle वह दो-पहिया या चार-पहिया वाहन है जो 50 साल से पुराना हो और अपनी मूल तकनीकी संरचना (chassis, body shell और engine) में बिना किसी बड़े बदलाव के मौजूद हो।
Q2. क्या ट्रैक्टर या अन्य वाहन भी Vintage Category में आते हैं?
👉 नहीं। केवल two-wheelers (L1/L2) और four-wheelers (M1) ही इस श्रेणी में आते हैं। ट्रैक्टर और अन्य वाहन शामिल नहीं हैं।
Q3. Vintage Vehicle Registration के लिए कहां आवेदन करना होगा?
👉 वाहन मालिक को अपने नजदीकी RTO/ARTO ऑफिस में आवेदन करना होगा। वहां मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाहन की जांच करेगा और उसकी फोटोग्राफिक डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी।
Q4. Vintage Vehicle Registration की फीस कितनी है?
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नई Vintage RC/रजिस्ट्रेशन: ₹20,000
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Renewal: ₹5,000
Q5. Vintage RC कितने समय के लिए मान्य होगी?
👉 Vintage RC 10 साल के लिए वैध होगी। इसके बाद हर 5 साल पर नवीनीकरण करना होगा।
Q6. Vintage Vehicle के लिए नंबर प्लेट कैसी होगी?
👉 इन वाहनों के लिए अलग नंबर प्लेट फॉर्मेट होगा –
“UP VA YY xxxx” (उदाहरण: UP VA AA 0001)।
Q7. क्या Vintage Vehicle को रोजाना चलाया जा सकता है?
👉 नहीं। Vintage Vehicles को daily use या commercial purpose के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। ये सिर्फ heritage preservation और रिकॉर्ड रखने के लिए मान्यता प्राप्त करेंगे।
Q8. क्या Vintage Vehicles पर HSRP लगवाना जरूरी है?
👉 नहीं। Vintage वाहनों को HSRP (High-Security Registration Plate) से छूट मिलेगी।
Q9. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है?
👉 आवेदन की जांच और प्रक्रिया पूरी करने में अधिकतम 60 दिन का समय लग सकता है।
Q10. जानकारी और आवेदन की डिटेल कहां से मिलेगी?
👉 इसके लिए वाहन मालिक VAHAN Portal या अपने नजदीकी RTO/ARTO ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।